अमृतसर, 5 फरवरी (राजन): पंजाब में 5 नगर निगमों अमृतसर लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा के कार्यकाल पूरा हुए एक वर्ष से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी नगर निगम चुनाव नहीं हुए हैं। पंजाब की यह पांच नगर निगम बिना मेयर और हाउस के चल रही है। निगम चुनाव न करवाने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतसर में समाज सेवक प्रमोद चंद्र बाली ने जनहित याचिका दायर की हुई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया हुआहै, जिस पर आज दूसरी बार हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की। प्रमोद चंद्र बाली की ओर से एडवोकेट एच सी अरोड़ा पेश हुए।आज हाईकोर्ट में स्टेट वकील ने कहा कि नगर निगम वार्डबंदी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका चल रही है। इसलिए जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद की तारीख दी जाए। अब इस पर 21 मार्च को सुनवाई होगी।
जनवरी 2023 में नगर निगमो का कार्यकाल पूरा हुआ
अमृतसर के समाज सेवक प्रबोध चंद्र बाली द्वारा याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2023 में नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराए जाने की आवश्यकता थी। क्योंकि यह अनिवार्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-यू के साथ-साथ पंजाब नगर निगमों की धारा-7 के तहत भी ऐसा करना होता है। राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचित नहीं की अनुसूची इन चुनावों का संचालन न करके, राज्य सरकार नेलगभग एक वर्ष तक मतदाताओं को उनके मूल्यवान लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया है। राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कराने की अनुसूची को अधिसूचित नहीं किया है। प्रमोद चंद्र बाली ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में चल रही एस पी एल को वह भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में किसने कब एस पी एल डाली थी।
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