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जत्थेदार काउंके हत्याकांड: पंजाब सरकार और संबंधित पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस

जत्थेदार गुरदेव सिंह काउंके की फाइल फोटो।

अमृतसर , 5 फरवरी: जत्थेदार गुरदेव सिंह काउंके की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 9 अप्रैल  को तय की है।  माननीय हाई कोर्ट में यह याचिका जत्थेदार काउंके के परिवार द्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से दायर की गई थी, वरिष्ठ वकील पूरन सिंह हुंदल के माध्यम से दायर किया गया था। इस बारे में जानकारी देते हुए शिरोमणि कमेटी के सदस्य और लीगल विंग के प्रधान एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने बताया कि पूर्व आईपीएस बीपी तिवारी की हत्या के मामले में उनकी रिपोर्ट के बाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने  पंजाब सरकार और संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।उन्होंने कहा कि इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने उस समय माननीय उच्च न्यायालय में गलत हलफनामा दायर कर कहा था कि जत्थेदार पुलिस हिरासत में नहीं थे। इसे चुनौती देते हुए जत्थेदार काउंके के परिवार की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई शुरू करते हुए नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2024 को तय की गई है।एडवोकेट सियालका ने कहा कि शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत कार्यवाही जारी है।

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