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शराब नीति केस में केजरीवाल हाई कोर्ट से राहत नहीं : हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली/अमृतसर,21 जून:दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल अभी राहत नहीं मिली है, वह जेल से बाहर नहीं आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ई डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।सोमवार-मंगलवार (24 या 25 जून) को फैसला सुनाया जाएगा । तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। दरअसल, 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ई डी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ई डी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ई डी के वकील एसवी राजू ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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