अमृतसर,3 सितम्बर: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, मुख्य प्रशासक, अमरप्रीत कौर संधू और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक डॉ. रजत ओबेरॉय के निर्देशन में, जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में, एडीए के रेगुलेटरी विंग द्वारा रामतीर्थ रोड, वडाला पर गांव काला घनुपुर में पुलिस स्टेशन कॉम्बो और पुलिस स्टेशन छेहरटा के पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में अजनाला रोड पर भिट्टेवड़ और गांव हेर में अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को तोड़ा गया। जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार उक्त विकसित अनाधिकृत कालोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं और काम रुकवाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अन- सरकारी कॉलोनी के मालिकों ने सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज कर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाईं, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के तहत उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई।
9 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा
गुरसेवक सिंह ओलख ने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को पापरा एक्ट के तहत 3 से 7 साल की जेल और 2 से 5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके तहत कुल 9 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है।इसके अलावा पुड्डा की रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों की जांच करके पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर कॉलोनियों के काम को रुकवाया जाता है और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारियों को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है के लिए जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), गुरसेवक सिंह औलख, अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि जो अवैध कालोनियां पीयूडीए विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, उनमें प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी/प्लॉट के संबंध में पीयूडीए से अनुमति प्राप्त कर लें/एनओसी अवश्य मांग लें धन और सामान नष्ट न हो और उनके लिए परेशानी का कारण न बने।
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