अमृतसर, 19 नवंबर: शहर के टाउन हॉल क्षेत्र में सवेरा होटल निर्माण को लेकर आज हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।आज सुनवाई के दौरान होटल के नीचे पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है। पिछली सुनवाई दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने बैंक को वहां से हटाने के निर्देश दिए थे। न्यायाधीश हर्ष बांगर ने कहा कि ने कहा कि होटल के निर्माण को गिराते समय बैंक में उपस्थित लोगों का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए बैंक को वहां से शिफ्ट करना जरूरी है। आज बैंक के वकीलों ने कहा की बैंक को शिफ्ट करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था किंतु कोई भी पार्टी नहीं आई है। इस पर न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बैंक को किस समय शिफ्ट किया जाएगा। न्यायाधीश ने इसके लिए बैंक के वकीलों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई 25 नवंबर को बताया जाए किस समय बैंक शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि होटल के निर्माण को गिराना है।
निगम कमिश्नर ने दिया हल्फिया बयान
पिछली तारीख दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने निर्देश दिया था कि जिस जिस समय इस होटल का निर्माण हो रहा था, निगम कमिश्नर हल्फिया बयान दे कि उस उस समय नगर निगम एमटीपी विभाग के किस-किस अधिकारी की इस क्षेत्र में ड्यूटी लगी हुई थी। आज हाईकोर्ट में नगर निगम कमिश्नर का हल्फिया बयान दर्ज हुआ। कमिश्नर ने हल्फिया बयान में कहा कि इस होटल के निर्माण के समय एमटीपी विभाग के जिस जिस अधिकारी की इस क्षेत्र में ड्यूटी लगी थी।उसकी पहले से ही जांच करके एमटीपी विभाग के अधिकारियों की सूची पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग को भेज दी हुई है। लोकल बॉडी विभाग का सीवीओ विंग आगे इसकी जांच कर रहा है और आने वाले दिनों में बनती कार्रवाई हो जाएगी। अब 25 नवंबर को सुनवाई के उपरांत होटल के अवैध निर्माण को कैसे गिराया जाना है, उसके हाईकोर्ट द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे।
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