अनाधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: जिला टाउन प्लानर
अमृतसर, 22 नवम्बर : पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी आदेशों के बाद, जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में, रेगुलेटरी विंग थाना कॉम्बो के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एडीए रामतीर्थ रोड पर गांव वडाला भिट्टेवड में बनाया जा रहा अनाधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार ग्राम वडाला भिट्टेवड में मधुबन एस्टेट कॉलोनी के पीछे विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को पापरा एक्ट के तहत नोटिस जारी करके रोक दिया गया है। इस कॉलोनी में विध्वंस की कार्यवाही शुरू की गई क्योंकि अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने सरकार के निर्देशों की अवहेलना की और सरकारी नियमों का पालन किया। नोटिस जारी होने के बावजूद उक्त अनाधिकृत कॉलोनी के संबंध में स्पष्टीकरण देने की बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखे गए, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेश के तहत उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके अलावा वडाला भिट्टेवाड में विकसित की जा रही न्यू मेपल सिटी नामक अनधिकृत कॉलोनी को पहले ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन कॉलोनीवासियों ने कॉलोनी में फिर से विकास कार्य शुरू कर दिया, जिसके कारण नए विकास कार्यों को फिर से ध्वस्त कर दिया गया।
3 से 7 साल की जेल और 2 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता
जिला टाउन प्लानर यह भी स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट के तहत अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 3 से 7 साल की जेल और 2 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके तहत कुल 14 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज की गई है । इसके अलावा पुडा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों की जांच करके पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर कॉलोनियों के काम को रोककर संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दे रही है।जिला नगर योजनाकार (नियामक) ने आम जनता को सचेत करने के लिए इन अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने के बोर्ड भी लगाए हैं।जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, जो पीयूडीए विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, कॉलोनी के संबंध में पीयूडीए द्वारा जारी अनुमति अवश्य लें, जिससे उनके धन का नुकसान नहीं होता है उनके लिए परेशानी का कारण न बनें।
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