अमृतसर, 25 नवंबर: शहर के टाउन हॉल क्षेत्र में सवेरा होटल निर्माण को लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान बहस बाजी हुई। होटल की निचली मंजिल में चल रहे पंजाब नेशनल बैंक के वकीलों ने कहा कि जब तक बैंक को कोई और जगह नहीं मिलती,तब तक बैंक को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। बैंक के वकील ने कहा इसमें कुछ समय लग सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने कहा कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बैंक ने कैसे ऑक्युपाई कर लिया। बैंक के वकील ने कहा कि होटल निर्माण करने वालों ने कहा था कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बहसबाजी के बाद न्यायाधीश हर्ष बांगर ने इस मामले को लेकर अमिकस वकील के तौर पर वरिष्ठ वकील राजीव आनंद को नियुक्त कर दिया। वरिष्ठ वकील राजीव आनंद इस मामले में अदालत को सलाह देंगे। बैंक के शिफ्ट हो जाने के उपरांत ही होटल के अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। न्यायाधीश हर्ष बांगर ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख नियुक्त कर दी है।
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