
अमृतसर, 24 जनवरी (राजन): नगर निगम अमृतसर के मेयर,सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर एक और मामला माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। कांग्रेस के पार्षद विकास सोनी द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के न्यायाधीश सुधीर सिंह और सुखजिंदर कौर की अदालत में मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में विकास सोनी द्वारा पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के सचिव, डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर और पुलिस कमिश्नर अमृतसर को पार्टी बनाया है। इस याचिका में नगर निगम अमृतसर को पार्टी नहीं बनाया गया है।हाई कोर्ट की डबल बेंच में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि 21 दिसंबर 2024 को नगर निगम अमृतसर के चुनाव हुए थे और 27 दिसंबर 2024 को विजय हुए पार्षदों की नोटिफिकेशन जारी हो गई थी। नगर निगम एक्ट के अनुसार विजय हुए पार्षदों की नोटिफिकेशन जारी होने के एक महीने के भीतर मेयर,सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो जाने चाहिए।
निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए
विकास सोनी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मेयर,सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। इसके लिए चुनाव के समय पूरी पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। चुनाव के समय कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त होना चाहिए। पार्षदों को पूरी-पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए।
हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख निर्धारित की
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा इस याचिका पर सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। इससे पहले भी नगर निगम अमृतसर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर पार्षद मिट्ठू मदान द्वारा भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इस पर भी 27 जनवरी को सुनवाई होनी है।
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