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नगर निगम अमृतसर: मेयर चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने 17 मार्च की तारीख की निर्धारित

नगर निगम अमृतसर कार्यालय की तस्वीर।

अमृतसर,27फरवरी(राजन गुप्ता): नगर निगम अमृतसर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के हुए चुनाव में थक्केशाही को लेकर कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा दायर की गई याचिका पर पहले अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई थी। इस पर कांग्रेसी  पार्षद विकास सोनी द्वारा इस पर सुनवाई जल्द करने को लेकर 17 फरवरी को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। जिस पर 20 फरवरी को हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई थी । इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश सुखविंदर कौर ने सुनवाई के बाद इस मामले पर  निर्णय पेंडिंग रखकर अगली तारीख 27 फरवरी की निर्धारित कर दी है।  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज फिर इस मामले की सुनवाई की। जहां पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा। जिसके बाद सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 17 मार्च तक का समय दिया गया है। सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल नीरज मदान ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को तय की और निर्देश दिया कि यदि कोई उत्तर दाखिल करना है तो वह अगली सुनवाई से पहले जमा किया जाए।

27 जनवरी को हुए थे मेयर चुनाव

27 जनवरी  2025 को अमृतसर नगर निगम के मेयर,सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जितेंद्र सिंह मोती भाटिया को मेयर, प्रियंका शर्मा को सीनियर डिप्टी मेयर और अनीता रानी को डिप्टी मेयर चुना गया था। इसको लेकर कांग्रेस पार्षद विकास सोनी द्वारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 28 जनवरी को याचिका दायर की थी कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत था, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने धक्केशाही करके अपने पार्षदों को मेयर चुन लिया गया। इस चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव करवाया जाए। इस याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश सुखविंदर कौर ने 29 जनवरी को सुनवाई की थी। डबल बेंच के न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई के उपरांत नाही नोटिस ऑफ़ मोशन और ना ही कोई अगली तारीख जारी की गई। हाई कोर्ट द्वारा 9 फरवरी तक फैसले को सुरक्षित रखा गया। हाई कोर्ट की डबल बैच द्वारा 10 फरवरी को इस याचिका पर निर्णय करने के लिए ऑर्डर  प्रोनाउंसमेंट कर दिया गया कि 11 फरवरी को नोटिस ऑफ़ मोशन  अपलोड कर दिया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा 11 फरवरी को नोटिस ऑफ़ मोशन जारी करते हुए कहां है कि इस केस पर दोबारा सुनवाई होगी। डबल बेंच द्वारा सभी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच  द्वारा इस याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने का निर्णय सुनाया। अब इस मामले को लेकर जल्द सुनवाई करने के लिए मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है। इस मामले पर अब जल्द सुनवाई करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा 27 फरवरी तक निर्णय पेंडिंग रखा।

मेयर मोती भाटिया ने 28 जनवरी को ही अपना कार्यभार संभाल लिया

चुने गए मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया ने तो 28 जनवरी को ही अपना कार्यभार संभाल लिया था। बेतौर मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया अपना कार्य कर रहे हैं। नगर निगम एक्ट के अनुसार नगर निगम अमृतसर के मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया ही है।किंतु अभी तक चुनी गई सीनियर डिप्टी मेयर पार्षद प्रियंका शर्मा और चुनी गई डिप्टी मेयर पार्षद अनिता रानी ने कार्यभार नहीं संभाला है। माननीय हाई कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार हो रहा है।

21 दिसंबर को हुए थे चुनाव

नगर निगम अमृतसर के 21 दिसंबर 2024 को चुनाव हुए थे। उसी दिन रात को नतीजे आ गए थे। जिला चुनाव अधिकारी द्वारा 27 दिसंबर को लिखित परिणाम का गजट जारी कर दिया था। इस लिखित गजट के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 40, आम आदमी पार्टी को 24, भाजपा को 9, शिरोमणि अकाली दल को 4 और 8 आजाद पार्षद चुने गए थे। बाद में सात आजाद और दो भाजपा के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। एक आजाद पार्षद ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी।

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