
अमृतसर,7 मार्च(राजन): पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एडीए के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए एडीए के रेगुलेटरी विंग ने जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर (जेएएस), एडीए, अमृतसर और थाना कंबो के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-रामतीर्थ रोड से गांव गौंसपुर और धौल कलां को जाने वाली लिंक रोड पर नई बनी अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया।

अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति पर सजा का है प्रावधान
जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार गांव गौंसाबाद व धौल कलां में विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कालोनियों को पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उक्त अनाधिकृत कालोनियों के मालिक सरकार की हिदायतों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा
विभाग ने अब तक कुल 15 अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त करने वालों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा पुड्डा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
प्लाट खरीदने से पहले पुड्डा से इसकी जानकारी अवश्य लें
जिला टाउन प्लानर अमृतसर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले, जो पुडा विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं है, उनमें प्लाटों की बिक्री से संबंधित किसी भी विज्ञापन के अनुसार पुड्डा द्वारा उस कालोनी के संबंध में जारी मंजूरी की जानकारी अवश्य लें, ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुडा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए।
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