
अमृतसर , 9 मई: नशा विरोधी अभियान ‘युद्ध नशिया विरुद्ध’ के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, तरनतारन पुलिस ने दो गुर्गों को गिरफ्तार करके एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-आतंक तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, यह जानकारी शुक्रवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान लवप्रीत सिंह उर्फ लव और जगरूप सिंह के रूप में हुई है, जो तरनतारन के फतेह चक गांव के निवासी हैं। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से 5 किलो हेरोइन, सात अत्याधुनिक पिस्तौलें – जिनमें चार .30 बोर ब्रेटा, दो पीएक्स5 और एक .30 बोर स्टार मार्क शामिल हैं; 7.20 लाख रुपये की ड्रग मनी और नोट गिनने की मशीन, इसके अलावा उनकी हैचबैक हुंडई i20 कार भी जब्त की है।
लवप्रीत सिंह उर्फ लव पाकिस्तान स्थित तस्करों और उनके विदेशी आकाओं के सीधे संपर्क में
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आरोपी लवप्रीत सिंह उर्फ लव पाकिस्तान स्थित तस्करों और उनके विदेशी आकाओं के सीधे संपर्क में था। उन्होंने कहा कि जांच से यह भी संकेत मिला है कि सीमा पार से ड्रोन की मदद से खेप गिराई जा रही थी। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है।
विश्वसनीय इनपुट पर तेजी से कार्रवाई
ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तरनतारन अभिमन्यु राणा ने कहा कि विश्वसनीय इनपुट पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, डीएसपी डिटेक्टिव गुरिंदरपाल सिंह नागरा की देखरेख में सीआईए स्टाफ की पुलिस टीम ने एक लक्षित अभियान चलाया और तरनतारन के मोलसरी पैलेस के पास से आरोपी लवप्रीत सिंह और जगरूप सिंह को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने कहा कि पूछताछ के दौरान, आरोपी लवप्रीत ने खुलासा किया कि तरनतारन में चभल चौक के पास ग्रीन एवेन्यू में उसका एक किराए का घर है, जिसका इस्तेमाल वह तस्करी के सामान को छिपाने के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में कर रहा था।
हवाला संचालकों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे
एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों द्वारा अब तक प्राप्त ड्रग्स और हथियार-गोला-बारूद की कुल मात्रा का पता लगाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं, डीलरों, खरीदारों और हवाला संचालकों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तरनतारन सिटी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (सी), 23, 25 और 27 (ए) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (8) के तहत एफआईआर नंबर 109 दिनांक 08 मई, 2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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