
अमृतसर, 11 मई : भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने अमृतसर जिले की सीमा के भीतर सभी सरकारी/निजी/सहायता प्राप्त/स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों को 12 मई, 2025 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शिक्षक को स्कूल में नहीं बुलाया जाना चाहिए और स्कूलों को पूरी तरह से बंद रखा जाना चाहिए।जिला शिक्षा अधिकारी जिले में माध्यमिक एवं प्रारंभिक संस्थानों को बंद रखने के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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