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जिले के 582 अनुसूचित जाति परिवारों का कर्ज माफ : डिप्टी कमिश्नर

डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी की फाइल फोटो।

अमृतसर, 18 जून :मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान द्वारा हाल ही में प्रदेश के कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए 67.84 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए। इनमें से अमृतसर जिले के 582 लाभार्थियों के 5 करोड़ 82 लाख रुपये के कर्ज माफ किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने बताया कि राज्य सरकार समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अधिक से अधिक लोगों की भलाई सुनिश्चित कर रही है ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि पंजाब के इतिहास में पहली बार प्रदेश के पिछड़े और कमजोर वर्गों को इस प्रकार की राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि पहली बार प्रदेश का बजट आम आदमी की भलाई के लिए रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जन कल्याण पर खर्च कर रही है।

PSCFC द्वारा उपरोक्त तिथि तक वितरित किए गए सभी कर्जों पर लागू

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह माफी पंजाब अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (PSCFC) द्वारा उपरोक्त तिथि तक वितरित किए गए सभी कर्जों पर लागू होगी, जिससे अनुसूचित जाति समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को अत्यंत आवश्यक राहत मिली है। इस कदम से जिले के 582 एससी परिवार इस कर्ज माफी योजना के अंतर्गत आएंगे।उन्होंने बताया कि पंजाब अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा 31 मार्च 2020 तक वितरित किए गए कर्जों को माफ किया गया है। यह माफी उपरोक्त तिथि तक PSCFC द्वारा वितरित सभी ऋणों पर लागू होगी।

नो ड्यू सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ‘कोई आपत्ति नहीं’ प्रमाण पत्र (नो ड्यू सर्टिफिकेट) भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2025 तक की मूल राशि, ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज समेत पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा PSCFC को वापस की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष बात यह है कि जिन कर्जदारों ने पहले भी किसी कर्ज माफी योजना का लाभ लिया है, वे भी इस योजना के पात्र माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि कर्ज माफी के बाद PSCFC के नियमों के तहत ऋण लेने वालों के विरुद्ध कोई रिकवरी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।डिप्टी कमिश्नर ने अंत में बताया कि कट-ऑफ तिथि तक उनके खातों को पूरी तरह से निपटाए गए (सेटल) मान लिया जाएगा।

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