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मजीठिया को गिरफ्तारी में हाईकोर्ट से राहत नहीं: याचिका में संशोधन के लिए मांगा समय;अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी

अमृतसर,8 जुलाई :पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मजीठिया के वकीलों ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बिक्रम सिंह मजीठिया नाभा जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। अब मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

25 जून को किया था गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति  के तहत एक मामले में अमृतसर में उनके घर की तलाशी लेने के बाद 25 जून को बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया  था।अगले दिन उन्हें मोहाली लाया गया और अदालत ने उन्हें विजिलेंस ब्यूरो के तहत सात दिन की हिरासत में भेज दिया। इसके बाद रिमांड को चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया।इससे पहले रविवार को मोहाली की अदालत ने मजीठिया को ड्रग्स से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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