
अमृतसर,28 अगस्त(राजन): पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर पार्टियों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट(ओटीएस) स्कीम लागू की हुई है। ओटीएस स्कीम 31 अगस्त को समाप्त होने जा रही है। ओटीएस स्कीम के तहत डिफॉल्टर पार्टियां बिना ब्याज और जुर्माना के मूल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते है।नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, नगर निगम अमृतसर के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग, सीएफसी केंद्र और ज़ोनल कार्यालय 30 और 31 अगस्त शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के बावजूद सामान्य कार्य दिवसों की तरह खुले रहेंगे, ताकि लोग इस स्कीम का भरपूर लाभ उठा सकें। नगर निगम कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि 31 अगस्त तक इस ओटीएस स्कीम का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इस ओटीएस स्कीम का लाभ न उठाने वालों को 31 अगस्त के बाद भारी भरकम जुर्मान व ब्याज अदा करना पड़ेगा।
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