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हाईकोर्ट द्वारा 10 मंजिला सवेरा होटल के अवैध निर्माण को गिराने के आदेश किए गए जारी

बन चुके सवेरा होटल का दृश्य।

अमृतसर, 23 सितंबर (राजन गुप्ता): माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा टाउन हॉल क्षेत्र में बने 10 मंजिला सवेरा होटल के अवैध निर्माण को गिराने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर द्वारा जारी किए गए 33 पन्नों के आदेशों में कहा है साल 2023 में नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे कि इस होटल का अवैध निर्माण हुआ है, इस अवैध निर्माण को हटाया जाए, यह आदेश बिल्कुल सही है, इन आदेशों पर कार्रवाई की जाए। जारी आदेशों के अनुसार इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी साल 2025 में दी गई गाइडलाइन की पालना करते हुए, निर्माण को हटाते समय पूरी पूरी वीडियोग्राफी की जाए।

जाली मैन्युअल नक्शा बनवाया गया

सवेरा ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यह कहा गया कि होटल का नक्शा मंजूर करवाने के लिए  नगर निगम कार्यालय रंजीत एवेन्यू के बाहर एक नविंदर कुमार नामक युवक मिला था और उसने कहा था कि मैं होटल का नक्शा मंजूर करवा देता है। नविंदर कुमार ने होटल मैनेजमेंट से पहले 10 हजार रुपए ले लिए। बाद में होटल का 10 मंजिल का मैनुअल नक्शा मंजूर करवा कर एक लाख रुपया और ले लिया। जबकि मैन्युअल नक्शा होता ही नहीं है, मैन्युअल नक्शा जाली बन गया। मैनेजमेंट द्वारा यह कहा गया कि नविंदर कुमार नामक का युवक अमेरिका चला गया है और उस द्वारा दिया गया मोबाइल फोन नंबर भी नहीं चल रहा है।

बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बैंक को भी किराए पर ग्राउंड फ्लोर दे दिया

होटल मैनेजमेंट द्वारा इस होटल के ग्राउंड फ्लोर को पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर दे दिया गया। डीड एग्रीमेंट में लिखा गया कि बैंक को कंप्लीशन  सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। जबकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट बैंक को अभी तक भी जारी नहीं किया जा सका क्योंकि होटल का नक्शा तो अभी तक मंजूर ही नहीं हुआ है। मैनेजमेंट ने बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के  बैंक को किराए पर ग्राउंड फ्लोर दे दिया गया। माननीय हाई कोर्ट द्वारा बैंक को भी यहां से शिफ्ट करने के पहले से ही आदेश  दे दिए गए थे।

हाउस लाइन, एफ ए आर गलत, पार्किंग भी नहीं दी

होटल के बाहर नगर निगम के अधिकारी दीवार करवाते हुए।

माननीय हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि होटल के निर्माण को लेकर हाउस लाइन और एफ ए आर में भी भारी गलतियां है। होटल निर्माण को लेकर किसी भी तरह की पार्किंग नहीं छोड़ी गई है। होटल की मैनेजमेंट द्वारा दो प्लॉट के नक्शे मंजूर करवाएं गए। इसमें एक अढ़ाई मंजिल और दूसरा चार मंजिल का है, इन दोनों नक्शो को बाद में क्लब कर दिया गया। जो बिल्कुल इल्लीगल है। माननीय हाई कोर्ट में होटल मैनेजमेंट के वकील ने भी माना था कि होटल के अवैध निर्माण की मंजिलों को वह खुद ही हटा लेंगे।

हाईकोर्ट के आदेशों की इनबिन पालना होगी

होटल के बाहर नगर निगम के अधिकारी दीवार करवाते हुए।

नगर निगम के एमटीपी नरेंद्र शर्मा ने “अमृतसर न्यूज़ अपडेट्स” से बातचीत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की इनबिन पालना होगी। उन्होंने कहा कि होटल के एंट्री गेटो पर चारदवारी कर दी गई है। ताकि होटल के भीतर कोई भी एक्टिविटी ना हो पाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार लीगल विभाग के साथ मिलकर नोटिस तैयार करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने के उपरांत होटल पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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