विज्ञापनों के होल्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने का अभियान जारी
अमृतसर, 6 अप्रैल (राजन): नगर निगम के विज्ञापन विभाग द्वारा थर्ड पार्टी विज्ञापनों के होल्डिंग लगवाने वाले शॉपिंग मॉल्स तथा बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि अवैध रूप से विज्ञापनों के होल्डिंग लगवाने पर पंजाब एम सी एक्ट 1976 की धारा के तहत उनके विरुद्ध करवाईया की जाएगी। उनसे पिछले 3 वर्षों का नगर निगम का बनता टैक्स भी वसूला जाएगा।
विज्ञापन विभाग द्वारा विज्ञापन लगवाने वाली बड़ी-बड़ी ब्रांड कंपनियों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शहर से थर्ड पार्टी विज्ञापन के होल्डिंग, बैनर,पोस्टर हटाने का अभियान विज्ञापन विभाग की टीम द्वारा लगातार जारी रखते हुए आज रंजीत एवेन्यू के तीन ब्लाक तथा शहर के अन्य क्षेत्रों से विज्ञापनों के होल्डिंग बैनर,पोस्टर हटाए गए। इसमें एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के भी विज्ञापनों को हटाकर इस कंपनी को विज्ञापन विभाग द्वारा नोटिस दे दिया गया है।
दो कंपनियों से बकाया टैक्स वसूलने की प्रक्रिया लगभग पूरी: सुशांत भाटिया
विज्ञापन विभाग शहर की दो विज्ञापन कंपनियों से भी अपना पिछला बकाया टैक्स वसूलने की भी तैयारी कर रहा है। विज्ञापन विभाग के सेक्टरी सुशांत भाटिया ने बताया कि इन कंपनियों से जब से जीएसटी लागू हुई है, उससे पहले का भी बकाया जीएसटी टैक्स वसूला जाना अभी शेष है। उन्होंने कहा कि इन दो कंपनियों से बकाया निगम का बनता टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया गया है।