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पंजाब के सस्पेंड डीआईजी की जमानत याचिका खारिज

अमृतसर, 2 जनवरी:पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कोर्ट में करीब सवा 2 घंटे सुनवाई हुई। इसमें भुल्लर के वकील ने कहा कि सीबीआई ने जिस शब्द ‘सेवा पानी’ को रिश्वत बताया है, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह रिश्वत के लिए ही कहा गया हो ।

हालांकि सीबीआई के वकील ने कहा कि भुल्लर इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात थे। पूर्व डीजीपी के बेटे हैं, इसलिए जांच एजेंसी ने सारे सबूत जुटाकर ही गिरफ्तारी की है। इनकी रिश्वत लेने की रफ्तारी बहुत तेज थी, यही वजह है कि डीआईजी के पद पर बैठे भुल्लर की गिरफ्तारी से पूरा देश हिल गया था। अदालत  द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद भुल्लर अब जेल में ही रहेंगे।

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