
अमृतसर,21 जनवरी (राजन): विवादों में रहा इंप्रूवमेंट अमृतसर का 52.80 करोड़ रुपयो के टेंडर को हाईकोर्ट की डबल बैच ने अब रद्द कर दिया गया है। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा टेंडर की दोबारा जांच करने के लिए ट्रस्ट की पांच अधिकारियों की कमेटी बना दी गई थी। लोकल बॉडी विभाग के सेक्रेटरी द्वारा बनाई गई जांच कमेटी द्वारा टेंडर की रिवैल्युएशन करने के लिए इस टेंडर में शामिल चारों पार्टियों से डॉक्यूमेंट मंगवा कर जांच करने के आदेश दिए थे। इस आदेशों पर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर द्वारा 14 जनवरी को इस टेंडर में शामिल चारों पार्टियों को पत्र जारी करके अपने-अपने सभी तकनीकी दस्तावेज भेजने को कहा था।पत्र में कहां गया था कि 16 जनवरी तक अपने सभी दस्तावेज भेज दिए जाएं ताकि सरकार के आदेशों की पालना की जाए। मामला हाई कोर्ट में होने के कारण 15 जनवरी को टेंडर में शामिल दोनों पार्टियों द्वारा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एस ई द्वारा जारी की गई लेटर को कोर्ट में पेश कर दिया गया।
हाईकोर्ट की फटकार पर टेंडर हुआ रद्द
15 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा कि मामला हाई कोर्ट में होने के बावजूद इस टेंडर की इंक्वायरी के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी। फाइनेंशियल बिड ओपन होने के बाद किस नियम के तहत टेंडर इवैल्युएशन करवाई जा रही है। सरकार इसका वाजिब जवाब नहीं दे पाई। इसी मामले में 16 जनवरी को भी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टेटसको का ऑर्डर जारी कर दिया । हाई कोर्ट के स्टेटसको के आदेश अनुसार चारों पार्टियों को ट्रस्ट में कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा सकती थी।अगली तारीख 20 जनवरी तय की थी। इस टेंडर को लेकर हाईकोर्ट में 4 केस थे। 20 जनवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस लीसा गिल और रमेश चंद्र ढीमरी के बेंच से अगली फटकार से बचने के लिए पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के वकीलों द्वारा इस टेंडर को रद्द करने के बारे में कहा गया। कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 52.80 करोड़ के टेंडरों को रद्द कर दिया और टेंडर को रद्द करने के बारे में टेंडर में शामिल चारों पार्टियों को लिखित में बताने के लिए कहा गया। अब इस टेंडर को लेकर कोर्ट के सभी केसों पर विराम लग गया है।
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर द्वारा जारी किए गए पत्र की कॉपी।

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