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अमृतसर जिले में एस.आई.आर. के तहत मतदान केंद्रों पर लगाए गए विशेष शिविर

अमृतसर, 7 जून :भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने तथा उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.)अभियान के अंतर्गत आज अमृतसर जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा किसी भी प्रकार की त्रुटियों को दूर करना है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य में प्री-एस.आई.आर. के तहत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अमृतसर जिले के कुल 19,71,604 मतदाताओं में से 17,38,253 मतदाताओं (88.16 प्रतिशत) का वर्ष 2003 की मतदाता सूची के साथ सफलतापूर्वक मिलान (मैपिंग) किया जा चुका है। जिले के शेष 2,33,351 अनमैप्ड मतदाताओं को कवर करने के प्रयास लगातार जारी हैं।

उन्होंने कहा कि आज आयोजित शिविरों में मतदाताओं द्वारा अपने विवरणों का सत्यापन कराया गया तथा नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण भी किया गया। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन शिविरों का निरीक्षण भी किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम के शेड्यूल में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब 25 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक सभी बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) घर-घर जाकर वेरीफिकेशन कार्य करेंगे। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) भी 24 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा।

मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 3 अगस्त 2026 को किया जाएगा। मतदाता सूचियों से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 3 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 3 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता की मैपिंग प्री-एस.आई.आर. के दौरान नहीं हो पाई है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन अमला केवल दस्तावेजी सत्यापन की मांग करेगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट (बी.एल.ए.) नियुक्त करें, ताकि यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की जा सके।

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