
अमृतसर,9 जून:शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और जमानत के लिए अमृतसर जिला अदालत में याचिका दायर की है। यह याचिका थाना मजीठा में उनके खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के संबंध में दायर की गई है।अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को 10 जून तक संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है।मजीठिया की जमानत याचिका पर अमृतसर जिला अदालत में 10 जून को सुनवाई निर्धारित की गई है। सभी की निगाहें 10 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत मजीठिया की जमानत और गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाएगी।
31 मई को मजीठा थाने में दर्ज की थी नई एफआईआर
अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ हाल ही में 31 मई को मजीठा थाने में एक नई एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने थाने में जबरन घुसकर हिरासत में लिए गए एक आरोपी को छुड़ाया और सरकारी काम में बाधा डाला ।
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