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श्रम कानूनों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई; निर्माण श्रमिकों के लिए 4.83 करोड़ रुपये के कल्याणकारी लाभों की सिफारिश

जसनदीप सिंह कंग।

अमृतसर, 10 जून : श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) जसनदीप सिंह कंग ने श्रम कानूनों का उल्लंघन करने तथा श्रमिकों को उनके वैधानिक लाभों से वंचित रखने वाले प्रतिष्ठानों और विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है।

पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर ग्रेड-1 के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक श्रम आयुक्त ने चार श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान न करने वाले तीन प्रतिष्ठानों के बैंक खातों को कुर्क कर सील करने के आदेश जारी किए हैं। एक अन्य मामले में नौ श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकारों के अनुरूप लाभ न दिए जाने के कारण एक सरकारी विभाग के अधिकारियों के वेतन रोक दिए गए हैं।

इसी प्रकार, श्रम कानूनों का उल्लंघन करने और तीन श्रमिकों को देय लाभ प्रदान न करने के कारण एक अन्य सरकारी विभाग के वाहन को कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। एक अलग मामले में, एक कर्मचारी को उसके वैधानिक लाभों का भुगतान न करने वाली एक फर्म की अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए संबंधित तहसीलदार को निर्देश जारी किए गए हैं।

सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि एएलसी न्यायालय में लंबित सभी मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक आधार पर सुनवाई की जा रही है, ताकि श्रमिकों को शीघ्र न्याय और उनके अधिकार समय पर मिल सकें।

निर्माण श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए श्रम निरीक्षकों द्वारा विभिन्न श्रमिक चौकों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए, जहां श्रमिकों का पंजाब भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के तहत मौके पर ही पंजीकरण किया गया।

पिछले दस महीनों के दौरान बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 3,977 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 4,83,04,000 रुपये की राशि वितरित किए जाने हेतु सिफारिश की गई है।

विभाग द्वारा बाल श्रम की रोकथाम तथा श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला टास्क फोर्स के माध्यम से बाल श्रम विरोधी छापेमारी अभियान भी सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है।

सहायक श्रम आयुक्त ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता दोहराते हुए चेतावनी दी कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने या श्रमिकों को उनके वैध अधिकारों से वंचित रखने वाले नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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