
अमृतसर,15 जून:अमृतसर की अदालत ने आज शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी है। उन पर थाने के अंदर दस्तावेज फाड़ने और अपने एक समर्थक को छुड़ाने की कोशिश करने का आरोप है। इसी मामले में पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी।
इससे पहले इस केस की सुनवाई 10 जून को हुई थी। उस दौरान थाना मजीठा की कथित सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश नहीं किए जाने पर अदालत ने पुलिस से सवाल पूछे थे। आरोप है कि मजीठिया और उनके 50 से ज्यादा समर्थकों ने थाना परिसर में दस्तावेज फाड़े और सरकारी कामकाज में बाधा डाली।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि यह मामला राजनीतिक विवाद से जुड़ा है। उन्होंने दलील दी कि मजीठिया और उनके साथी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी लेने थाने गए थे और उन्होंने संबंधित दस्तावेज दिखाने की मांग की थी।
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