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अमृतसर अदालत से  एफआईआर 91 में बिक्रम मजीठिया सहित तीनों नेताओं की जमानत याचिका मंजूर

अमृतसर, 4 जुलाई:अमृतसर की अदालत से बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत मिली है। एफआईआर नंबर 91 के मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। मजीठिया के अलावा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सदस्य और हलका जंडियाला के इंचार्ज जोध सिंह समरा तथा गांव हमजा के सरपंच जतिंदर सिंह साबा को भी जमानत मिल गई है। इससे पहले बीते दिन जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई थी। मजीठिया की ओर से वकीलों ने अदालत में पक्ष रखा। सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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