
अमृतसर,23 सितंबर: नगर निगम अमृतसर द्वारा बीआरटीएस प्रोजेक्ट को समाप्त करने के लिए टेंडर जारी किए थे। उन टेंडरो में बीआरटीएस रूट को डिस्मेंटल करने के वर्क आर्डर जारी होने के उपरांत कार्य शुरू हो गया था। इसको लेकर अमृतसर विकास मंच (रजिस्टर्ड) द्वारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी। अमृतसर विकास मंच द्वारा दायर की गई याचिका में कहा कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) प्रोजेक्ट, जिस पर लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत आई थी, बिना किसी सही कारण के बंद किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि इससे न सिर्फ़ बहुत सारा पब्लिक पैसा बर्बाद होगा, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, जस्टिस मोहित गोयल, जस्टिस रोहित कपूर द्वारा 22 सितंबर को इस पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान पंजाब राज्य की तरफ़ से वकील ने इस मामले में निर्देश पाने के लिए तीन दिन का समय मांगा है और उन्हें यह समय दिया गया है। अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में 28 सितंबर 2026 को सुनवाई होगी।
कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी

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