डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों के लिए किसी हस्ताक्षर, स्टाम्प या होलोग्राम की आवश्यकता नहीं होती

अमृतसर, 18 अक्टूबर(राजन):पंजाब सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए हलफनामे की जगह सेल्फ डिक्लेरेशन लेने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन कुछ कार्यालयों/निजी संस्थानों, स्कूलों ने फिर से हलफनामा मांगना शुरू कर दिया है, जो कि इस नियम का उल्लंघन है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हल्फिया बयान को रोक कर स्वघोषणा प्रपत्रों की शुरुआत की गयी ताकि लोगों को बेवजह सेवा केंद्रों के चक्कर न लगाना पड़े। सूदन ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि कुछ कार्यालय अभी भी हलफनामे की मांग करते हैं जो कि सरकारी निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाने वाले प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों पर किसी भौतिक हस्ताक्षर, मुहर या होलोग्राम की आवश्यकता नहीं होगी और उनका सत्यापन या प्रमाणीकरण लिंक https के माध्यम से किया जाएगा। ://esewa. .punjab.gov.in/certificateVerification पर सीरियल नंबर का उपयोग करके दस्तावेज़ की जाँच की जा सकती है। यदि यह मौजूदा विवरण के साथ असंगत पाया जाता है तो प्रमाणपत्र/दस्तावेज को अमान्य माना जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल हस्ताक्षर के बाद आवेदक को उनके प्रमाणपत्र एसएमएस/ईमेल पर एक लिंक भेजा जाएगा जहां वे प्राप्त लिंक के माध्यम से सीधे प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अपने नजदीकी सेवा केंद्र से आवेदन की रसीद दिखाकर दस्तावेज का प्रिंटआउट लिया जा सकता है. इसके अलावा ई-सर्विस पोर्टल https://esewa.punjab.gov.in के माध्यम से “4ownload Your 3ertificate” लिंक पर जाकर प्रिंट लिया जा सकता है।
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