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नई वार्डबंदी को लेकर लगभग 289 शिकायतें पहुंची

अमृतसर,25 अप्रैल (राजन): पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर अमृतसर की नई वार्डबंदी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। इसको लेकर नगर निगम द्वारा नई वार्डबंदी के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, 85 वार्डों के क्षेत्रफल, नक्शे और अन्य कारणों के मद्देनजर लोगों से सुझाव,एतराज और शिकायतें ली जा रही है। नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय में अब तक लगभग 289 शिकायतें पहुंच चुकी हैं।

इस तरह की आ रही शिकायते

नई वार्डबंदी को लेकर पूर्व पार्षदों और अन्य लोगों द्वारा तरह-तरह की शिकायतें की जा रही है। इसमें वार्डों की नंबरिंग को लेकर शिकायतें आई है कि नई वार्डबंदी में 1,3…. नंबर ओड वार्ड को लेडीस रखा गया है। वार्ड बंदी में सभी वार्डों के वार्ड नंबर बदल दिए गए हैं। कुछ वार्डों के  क्षेत्र भी बदले गए हैं, जिससे कुछ वार्ड दोबारा लेडीस हो गई है, जिन वार्डों में अन्य क्षेत्र डाले गए हैं, इसके भी ऐतराज आए हैं। वार्डो में मतदाता अधिक और कम होने के भी ऐतराज आए हैं।

पुरानी वार्ड बंदी के अनुसार चुनाव हो

सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट प्रबोध  चंद्र बाली ने अपना एतराज जताया है कि पंजाब की पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और 2021 की अगली जनगणना होनी थी। कोरोना काल के चलते इस जनगणना को 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई है।  जनगणना कराने की जिम्मेदारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की है।  यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के नए आधिकारिक आंकड़ों के बिना वार्डों का नए सिरे से परिसीमन नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिसूचना गैरकानूनी है,इसलिए इसे वापस लेने या वापस बुलाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने एतराज में कहा है कि नगर निगम के साल 2023 में होने वाले चुनाव नई वार्डबंदी के अनुसार ना होकर पुरानी वार्ड बंदी के अनुसार ही होने चाहिए ।

28 अप्रैल तक के लिए जाने हैं एतराज और सुझाव

नई वार्डबंदी के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लेकर नगर निगम द्वारा 20 अप्रैल को पब्लिक नोटिस पब्लिश किया था। नोटिस पब्लिश होने के 7 दिन तक ही लोगों से ऐतराज और सुझाव लिए जाने थे।  नगर निगम द्वारा 28 अप्रैल तक ही एतराज और सुझाव लिए जाएंगे। अगले सप्ताह  नगर निगम कमिश्नर द्वारा लोगों से आए ऐतराज, सुझाव और शिकायतों को अपने रिमार्क देकर लोकल बॉडी विभाग को भेज दिया जाएगा। अगर किसी तरह का भी बदलाव करना होगा तो पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा ही किया जाएगा ।

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