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हाईकोर्ट की अवहेलना के बारे जवाब देकर नगर निगम ने कुछ समय मांगा

अमृतसर,  18 नवंबर (राजन):  हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश कि रोहन एंड राजदीप कंपनी से बस स्टैंड की एवज मे  वसूला गया हॉउस टैक्स  वापस न करने पर कोर्ट  की अवेहलना के लिए  नगर निगम  से 18 नंबर को जवाब मांगा गया था । आज हाई कोर्ट के जस्टिस बी एस वालिया की अदालत में नगर निगम के वकील द्वारा  जवाब देकर विस्तार पूर्वक हॉउस  टैक्स वापस करने पर 2 सप्ताह का समय मांगा।  निगम के वकील द्वारा कहा गया कि रोहण एंड राजदीप कंपनी को पहले भी कुछ टैक्स वापस किया हुआ है तथा शेष रहते टेक्स को  वापस करने के लिए कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के उपरांत विस्तारपूरक रिपोर्ट अभी तैयार  की जानी है कि कितना बकाया टेक्स रह गया है। देर साय: तक जस्टिस  बी एस वालिया  के अगली तारीख के  आदेश  नहीं मिल सके ।

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