Breaking News

हाईकोर्ट की अवहेलना के बारे जवाब देकर नगर निगम ने कुछ समय मांगा

अमृतसर,  18 नवंबर (राजन):  हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश कि रोहन एंड राजदीप कंपनी से बस स्टैंड की एवज मे  वसूला गया हॉउस टैक्स  वापस न करने पर कोर्ट  की अवेहलना के लिए  नगर निगम  से 18 नंबर को जवाब मांगा गया था । आज हाई कोर्ट के जस्टिस बी एस वालिया की अदालत में नगर निगम के वकील द्वारा  जवाब देकर विस्तार पूर्वक हॉउस  टैक्स वापस करने पर 2 सप्ताह का समय मांगा।  निगम के वकील द्वारा कहा गया कि रोहण एंड राजदीप कंपनी को पहले भी कुछ टैक्स वापस किया हुआ है तथा शेष रहते टेक्स को  वापस करने के लिए कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के उपरांत विस्तारपूरक रिपोर्ट अभी तैयार  की जानी है कि कितना बकाया टेक्स रह गया है। देर साय: तक जस्टिस  बी एस वालिया  के अगली तारीख के  आदेश  नहीं मिल सके ।

About amritsar news

Check Also

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने सतनाम नगर में सीवरेज व्यवस्था डलवाने का किया उद्घाटन

विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए विधायक डॉ अजय गुप्ता अमृतसर,6 मई (राजन): केंद्रीय विधानसभा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *