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सरकार की आलोचना पर पत्रकार पर केस नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अमृतसर, 5 अक्टूबर :सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्रकारों के खिलाफ केवल इसलिए आपराधिक केस नहीं दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की है। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में पत्रकारों के अधिकार संरक्षित हैं। पीठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

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