
अमृतसर, 8 जनवरी:जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर साक्षी साहनी, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहंता, 2023 धारा 163 बीएनएसएस जिला अमृतसर में कोई भी वाहन/ऑटो-रिक्शा चालक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य अपने स्तर पर अभिभावकों को इस संबंध में जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि अमृतसर जिले में स्कूल जाने वाले वाहन/ऑटो रिक्शा क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, जिससे यातायात की समस्या पैदा होने के अलावा दुर्घटनाओं का भी खतरा है।यह प्रतिबंध 6 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा।
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