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जिला प्रशासन ने विभिन्न आईईएलटीएस केंद्रों/ ट्रैवल/टिकटिंग एजेंसियों के किए लाइसेंस रद्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला।

अमृतसर,7 मार्च(राजन):अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ज्योति बाला ने मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत आईईएलटीएस कोचिंग संस्थान / ट्रैवल / टिकटिंग एजेंसियां ​​और कंसल्टेंसी चलाने वाले विभिन्न लाइसेंस धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इन एजेंसियों द्वारा इस कार्यालय का लाइसेंस नवीनीकृत करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है तथा कुछ एजेंसियों ने अनुरोध दिया है कि वे अपना लाइसेंस नवीनीकृत करने के इच्छुक नहीं हैं तथा कई केन्द्रों ने अपने केन्द्र बंद कर दिए हैं।  जिसके आधार पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

इनके किए गए लाइसेंस रद्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स एक्ट रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स डिवाइन इनमी कंसल्टेंट्स, जिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बी ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर को नोटिस जारी किया, फैंटास्टिक  जेड 305, डी रंजीत एवेन्यू अमृतसर, एब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज कबीर पार्क, यूनिवर्सिटी अमृतसर के सामने;  पाली एजुकेशन कंसल्टेंसी, दीन दयाल उपाध्याय कॉम्प्लेक्स, भंडारी ब्रिज, अमृतसर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि उक्त लाइसेन्सधारी या उसकी फर्म के विरूद्ध किसी अधिनियम/नियम के अनुसार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त लाइसेन्सधारी/फर्म का स्वामी/प्रोपराइटर प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई भी उक्त लाइसेन्सधारी द्वारा की जाएगी।

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