
अमृतसर, 27 जून(राजन): जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने प्लाट मालिकों को शहर व कस्बों में खाली प्लाटों से कूड़ा-कचरा हटाने व गंदे पानी की निकासी करने के आदेश दिए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि शहर में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग व्यक्तियों की मालकी /कब्जे वाले खाली प्लाटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी व गंदा पानी जमा होता रहता है, जिससे कई प्रकार के हानिकारक जीव पैदा होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि फैलाते हैं। ये बीमारियां शहर निवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर व जानलेवा खतरा हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इन खाली प्लाटों की सफाई करना जरूरी है।
प्लाट के चारों ओर पक्की चारदीवारी या फेंसिंग बनाई जाए
इसलिए मानवीय स्वास्थ्य तथा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट अमृतसर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्लाटों के मालिकों को निर्देश देते हैं कि वे प्लाटों से कूड़ा-कचरा, गंदगी तथा गंदे पानी को तुरंत साफ करें। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि खाली प्लाट के चारों ओर पक्की चारदीवारी या फेंसिंग बनाई जाए या प्लाट में कूड़ा-कचरा जमा होने से रोका जाए।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी
जारी आदेशों में कमिश्नर नगर निगम अमृतसर तथा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) को भी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा तथा आदेशों का उल्लंघन करके सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि प्लाट की सफाई का कार्य नगर निगम या नगर परिषद/पंचायत द्वारा करवाया जाता है तो सफाई का खर्च प्लाट के कब्जाधारी/मालिक से वसूला जाएगा। ये आदेश 26 जून 2025 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
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