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सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनो और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों  को दी राहत

अमृतसर /दिल्ली,12 अगस्त:सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी है।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन सदस्यों वाली पीठ कर रही थी। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वाहनों मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आग्रह किया था।

चार सप्ताह में जवाब दिया जाए

पीठ ने अपने फैसले में कहा, “नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि इस आधार पर वाहन मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए।”बता दें कि दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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