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एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर रूपिंदर पाल सिंह ने जिला अमृतसर के लोगों के लिए अलग-अलग आदेश किए जारी

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर रूपिंदर पाल सिंह।

अमृतसर, 7 मई: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर रूपिंदर पाल सिंह ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 2023 के सेक्शन 163 B.N.S.S. के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जिला अमृतसर के लोगों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। जिन में  अमृतसर जिले के अजनाला रोड, राजासांसी, अमृतसर में श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ग्रामीण इलाके में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है।

दूसरे आदेश में अमृतसर जिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, अमृतसर (रूरल) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने, विरोध रैली, धरने, मीटिंग, नारे लगाने या लगाने और प्रदर्शन पर पूरी रोक लगा दी है।

तीसरे आदेश में अमृतसर रूरल डिस्ट्रिक्ट की सीमा के अंदर बिना पहले से इजाज़त के ड्रोन U.A.V. (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), R.V.P (रिमोटली पायलटेड व्हीकल), R.C.A. (रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट), माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट जिसमें पैरा ग्लाइडर/हैंग ग्लाइडर भी शामिल है, उड़ाने पर पूरी तरह से बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं।  यह आदेश 21 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगा।

डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ अमृतसर (रूरल) के अधिकार क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में भारत-पाक बॉर्डर पर कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक हर तरह की मूवमेंट पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं।यह आदेश 6 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगा।

अमृतसर जिले में पुलियों और सड़कों पर रेलिंग तोड़ने और सड़कों या फ्लाईओवर बनाने के दौरान बनाए गए डिवाइडर को तोड़कर उनके लिए कुछ समय के लिए रास्ता बनाने पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।यह रोक 6 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगी।

जिले के ग्रामीण इलाकों में चल रहे मैरिज पैलेस में हथियार वगैरह ले जाने और हवा में फायरिंग करने पर पूरी तरह रोक लगाने और सोशल मीडिया पर ऐसी कार्रवाई न करने के आदेश जारी किए हैं।यह बैन ऑर्डर 6 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगा।

आदेश दिया है कि अमृतसर जिले में कोई भी गाड़ी/ऑटो-रिक्शा ड्राइवर कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर यह पक्का करेंगे कि वे अपने लेवल पर पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर करें।

एक अन्य आदेश में  आर्म्स डिपो ब्यास के आसपास 1000 स्क्वायर यार्ड के एरिया में जनता द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल और बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।यह रोक का ऑर्डर 6 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा।

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