
अमृतसर, 4 जून:अमृतसर की जिला अदालत के निर्देश के बाद आखिरकार पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया और साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 91 की प्रति उपलब्ध करवा दी है।अदालत ने कल पुलिस को 24 घंटे के भीतर एफआईआर की कॉपी देने का आदेश दिया था, जिसके अनुपालन में यह दस्तावेज उपलब्ध कराया गया।
एफआईआर के अनुसार, 31 मई 2026 को सुबह लगभग 11:30 बजे थाना मजीठा में एक गंभीर घटना घटी। उस समय जोबनप्रीत सिंह नामक आरोपी पुलिस हिरासत में था और एएसआई हरपाल सिंह उससे पूछताछ कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया अपने कुछ नामजद साथियों और करीब 50 से अधिक समर्थकों के साथ अचानक थाना परिसर में पहुंच गए।
पुलिस का कहना है कि मजीठिया और उनके समर्थकों ने.बिना किसी वैधानिक अनुमति के थाना परिसर में प्रवेश किया तथा समूह बनाकर हिरासत में मौजूद आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रोकने के बावजूद वे थाना परिसर के विभिन्न कमरों और कार्यालयों में प्रवेश करते रहे। इससे थाना परिसर में तनावपूर्ण माहौल पैदा हुआ और पुलिस के नियमित कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई।
दर्ज की गई एफ आई आर के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर पिस्तौल निकालकर लहराई, पुलिस कर्मियों को डराने की कोशिश,मेज पर रखी फाइल के दस्तावेज फाड़े,हिरासत में मौजूद आरोपी जोबनप्रीत सिंह को छुड़ाने की कोशिश भी की गई।सरकारी रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाने का आरोप और कानून-व्यवस्था भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
हालांकि, मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी, डीएसपी मजीठा और अन्य पुलिस अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया तथा आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के प्रयास को विफल कर दिया।
इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ये आरोप पुलिस द्वारा एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच जारी है और आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
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