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आइसोलेशन केन्द्रों के आसपास धारा 144 अधीन प्रतिबंध के आदेश जारी

अमृतसर, 15 सितम्बर (राजन): कोविड-19 के मुकाबले में के लिए ज़िला प्रशासन की तरफ से किये गए प्रबंधों, जिसमें इस वायरस के संदिग्धों को अलग रखने का प्रबंध करने के लिए आइसोलेशन केंद्र बनाए गए हैं, के आसपास कार्यकारी मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर पुलिस अमृतसर ने फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 सी.आर.पी.सी. के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में बने उक्त सैंटरों और इनके आसपास पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगमोहन सिंह ने जारी किये आदेशों में स्पष्ट किया है कि सेहत विभाग की तरफ से बनाऐ गए आइसोलेशन सैंटर जिसमें गुरू नानक देव अस्पताल, रीहैबलीटेशन सैंटर कर्म सिंह अस्पताल, जनाना वार्ड सामने हिंदु कालेज, होटल पार्कइन्न बैक साईड रैडीसन ब्लू एयरपोर्ट, एस.जी. रिजोर्ट सामने फोरटिस एस्कॉर्ट अस्पताल, डिस्पेंसरी नरायनणगड़, रणजीत ऐवीन्यू कम्यूनटी हाल, होटल वोल्गा नज़दीक रेलवे स्टेशन, अमनदीप मैडीसिटी अस्पताल, श्री गुरु रामदास अस्पताल में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी न होने देने के लिए धारा 144 अधीन पाबंदी लगा दी है। यह हुक्म 13 नवंबर जुलाई तक जारी रहेंगे। उन्होने कहा कि क्योंकि वायरस मनुष्य के संबंध या प्रभावित व्यक्ति के नज़दीक होने के कारण फैलता है, इसलिए इसको रोकने के लिए यह पाबंदिया लगानी ज़रूरी हैं।

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