Breaking News

9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पंजाब सरकार द्वारा कंटेनमैंट जोन से बाहरी स्कूलों में जाने की मिली अनुमति

चंडीगढ़/अमृतसर, 20 सितम्बर: अनलाक-4 के दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एम.एच.ए) के निर्देशों की पालना करते अंशिक संशोधन करते पंजाब सरकार ने आज 9वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सिर्फ कंटेनमैंट जोन से बाहर वाली क्षेत्रों में स्वय-इच्छा के आधार पर अध्यापकों से दिशा लेने के लिए अपने स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर 2020 को जारी मयारी संचालन प्रक्रिया (एस.पी.ओज) मुताबिक 21 सितंबर 2020 से विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरांत ही यह अनुमति दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के गृह विभाग ने उद्योगिक सिख्लाई संस्थाओं, राष्ट्रीय हुनर सिख्लाई संस्थाओं, प्रदेश हुनर विकास मिशन, राष्ट्रीय हुनर विकास निगम, प्रदेश सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड थोड़े समय के सिख्लाई केन्द्रों और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में में हुनर या उद्यमी सिख्लाई की अनुमति देने संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इंस्टीच्यूट आफ इंटरप्रीन्यूरशिप एण्ड समाल बिजनस डिवेल्पमैंट्स, इंडियन इंस्टीच्यूट आफ इंटरप्रीन्यूरशिप और उनको सिख्लाई देने वालों को 21 सितंबर से अपनी गतिविधियों के लिए निर्धारित एस.पी.ओज की सख्ती से पालना करने को मंजूरी दी गई है।

About amritsar news

Check Also

जीएनडीयू  ने प्रतिष्ठित ‘द वीक-हंसा रिसर्च बेस्ट यूनिवर्सिटीज सर्वे 2026’ में देशभर की मल्टी-डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज की श्रेणी में 14वां स्थान प्राप्त किया

प कुलपति प्रो. (डॉ.) करमजीत सिंह। अमृतसर, 26 मई (राजन):गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी( जीएनडीयू) ने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *