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अवैध निर्माणाधीन होटल को लेकर लोकल बॉडी विशेष मुख्य सैक्टरी ने नगर निगम के एमटीपी को किया डिसमिस

एटीपी की दो रोकी इंक्रीमेंट,  रिटायर एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर की 25 प्रतिशत पेंशन 6 वर्ष के लिए रोकने के जारी किए आदेश

2016-17 मे कैनेडी एवेन्यू के प्लाट नंबर 32 पर बना रहा था होटल

पिछले लंबे समय से चल रही थी जांच

18जुलाई 2017 को हुए थे चार्जशीट

निर्माणाधीन बने होटल का दृश्य

अमृतसर,  28 सितंबर (राजन): पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के विशेष मुख्य  सैक्टरी  सतीश चंद्रा  ने कैनेडी एवेन्यू के प्लॉट नंबर 32 होटल विताना के नजदीक  निर्माणाधीन होटल के मामले को लेकर आदेश जारी कर नगर निगम के एमटीपी आईपीएस रंधावा को डिस्मिस, एटीपी सजीव देवगन की दो  इंक्रीमेंट ऊपर रोक तथा रिटायर बिल्डिंग इंस्पेक्टर आफताब भाटिया की 25% पेंशन में 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। इस मामले में जांच दौरान  तत्कालीन एटीपी नरेंद्र शर्मा कोबेकसूर करार  देते हुए बरी किया गया है। अवैध निर्माणाधीन होटल  को लेकर पिछले लंबे समय से जांच चल रही थी।  इस सबंध  में 18 जुलाई 2017 को अधिकारियों को चार्जशीट  भी किया गया था। चार्जशीट  का जवाब आने के उपरांत इस संबंधी जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच भी करवाई गई थी। इस मामले को लेकर लोकल बॉडी विशेष मुख्य  सेक्टरी द्वारा अंतिम सुनवाई 18 अगस्त 2020 को निजी तौर पर की गई थी।  अपने आदेशों  मेंचीफ सैक्टरी  ने यह भी कहा कि 2016 को एडीशनल चीफ  सेक्रेट्री (एसीएस)ने होटल निर्माण को गलत बताया गया था।  नक्शे के विपरीत बन रहे निर्माणाधीन होटल में 9 बड़ी कोताहियाँ पाई गई थी। जारी किए गए आदेशों में सभी कुछ विस्तार में लिखा गया है।

जारी किए गए आदेशों की कॉपी

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