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अवैध निर्माणाधीन होटल की सुनवाई सप्ताह उपरांत

निर्माणाधीन  होटल का दृश्य
अमृतसर,  8 अक्टूबर (राजन):कैनेडी एवेन्यू स्थितअवैध  निर्माणाधीन होटल की सुनवाई एक सप्ताह उपरांत होगी।  अवैध निर्माणाधीन होटल को लेकर लोकल बॉडी विभाग द्वारा एमटीपी आईपीएस रंधावा को डिसमिस किया गया था।  होटल मालिकों  द्वारा निचली अदालत में केस दायर के मामले को लेकर एमटीपी विभाग द्वारा 7 अक्टूबर को सुनवाई की जानी थी।  7 अक्टूबर को एमटीपी नरेंद्र शर्मा के चंडीगढ़ होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी।  एडीशनल कमिश्नर संदीप रिशी  ने बताया कि इस मामले को लेकर अब सुनवाई 1 सप्ताह के उपरांत की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन होटल की  सुनवाई के वक्त टेक्निकली के तौर पर एमटीपी का होना आवश्यक  है और सुनवाई के उपरांत आगे की कार्रवाई के लिए  आदेश निगम कमिश्नर से लिए जाएंगे।

उल्लेखनीय  है कि लोकल बाड़ी विभाग चीफ सैक्टरी द्वारा इस होटल  निर्माण मे 9 बड़ी खामिया  पाई गई है। जिनमें 2बेसमेंट  बन चुकी है जबकि एक बेसमेंट अलॉट है, इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर,  फोर्थ फ्लोर ज्यादा बन  गए हैं। पाचवा फ्लोर अलॉट ही नहीं था, वह भी बना दिया गया।  एफ ए आर मे भी  भारी गड़बड़ी है।  मंजूरशुदा से भी अधिक ऊंची बिल्डिंग बन गई है।

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