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271 किसानों को पराली में आग लगाने के लिए प्रदूषण अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया : जिलाधीश खेहरा

अमृतसर, 9 अक्टूबर (राजन):हमारी टीमे पराली को जलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आधार पर दिन-रात काम कर रही हैं।  आज यहां इसका खुलासा करते हुए जिलाधीश गुरप्रीत सिंह खैरा ने कहा कि उपग्रह से प्राप्त सूचना के आधार पर सभी दल पहुँच चुके हैं और जिन क्षेत्रो में किसानों द्वारा नियमित रूप से आग लगाई जा रही है, वहाँ किसानों को नियमित चालान जारी किए जा रहे हैं।खैहरा ने कहा कि अब तक उपग्रह ने जिले के 857 स्थानों पर आग लगने की सूचना दी थी, जिसमें से हमारी टीमें 772 स्थानों पर पहुंच गई हैं।  उन्होंने कहा कि इन मामलों में अगर किसान मौके पर आग बुझाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना, लाल प्रविष्टि, एफआईआर सहित बाकी किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैरा ने उपरोक्त व्यवस्था में शामिल टीमों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्हें अगले 20-25 दिनों के लिए और अधिक मेहनत करने का निर्देश दिया।  उन्होंने कहा कि 450 खेतों में पराली  जलाने की पुष्टि टीमों द्वारा की गई है, जिसमें से 271 किसानों पर 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है।  51 किसानों पर जुर्माना लगाया जाना बाकी है, जिन पर कार्रवाई चल रही है।  राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में 25000 रुपये का नकद जुर्माना वसूला गया है और 252 रेड प्रविष्टियाँ की गई हैं, भी दर्ज किया गया है।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि   जिन  गांवों में किसानों द्वारा पराली  में आग नहीं लगाई गई थी।  उसे सरकार द्वारा विशेष अनुदान भी दिया जाए।  उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली  में आग लगाकर अपनी आबोहवा खराब न करें।बैठक को संबोधित करने वाले अन्य लोगों में प्रमुख रूप से अतिरिक्त उपायुक्त  हिमांशु अग्रवाल, एसडीएम विकास हीरा, शिवराज सिंह बल,  दीपक भाटिया, मैडम अलका कालिया, जिला मंडी अधिकारी  अमनदीप सिंह, जिला कृषि अधिकारी  कुलजीत सिंह सैनी, जिला खाद्य  आपूर्तिअधिकारी मैडम जसजीत कौर के अलावा, प्रदूषण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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