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यूपीआई के जरिए भुगतान करने का रुझान बढ़ा , गलती से गलत खाते में भुगतान जाने पर इस तरह वापस मिल सकता भुगतान

अमृतसर,18 दिसंबर (राजन):आजकल बहुत से लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट करने का रुझान बढ़ रहा  हैं।  डिजिटल युग ऐसा है कि लोगों के पास अब बिल्कुल भी नकदी नहीं है।  राशन लेना हो, मूवी टिकट बुक करना हो, पेट्रोल डलवाना हो,शॉपिंग करनी हो या ऑटो से कहीं जाना हो, लोग अब डिजिटल का ही सहारा लेने लगे हैं।  यूपीआई के साथ भुगतान करना भी आसान है, और नकद ले जाने की परेशानी को समाप्त करता है।  यूपीआई काफी सुरक्षित है, लेकिन कई बार गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन खुद की गलती की वजह से हो जाता है।  गलत लेन-देन से भी लोग काफी परेशान हैं।

गलती से गलत जगह भुगतान होने पर मन होता उदास

गलती से गलत जगह भुगतान होने सेमन बहुत उदास हो जाता है। वहीं अगर पेआउट बड़ा हो तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप गलत यूपीआई पेमेंट करते हैं और पैसा किसी और के खाते में चला जाता है तो आप कैसे उस पैसे को वापस पा सकते हैं।

आरबीआई ने दी जानकारियां

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुताबिक गलती से गलत खाते में भेजा गया पैसा सही कदम उठाकर वापस पाया जा सकता है।  इसके लिए आरबीआई का कहना है कि डिजिटल सेवाओं के जरिए अनजाने में हुए लेन-देन की स्थिति में पीड़ित को सबसे पहले उस पेमेंट ऐप या सिस्टम की जानकारी देनी चाहिए, जिससे लेन-देन किया गया था।  अगर पैसा गलत खाते में चला जाता है तो आप यूपीआई ऐप पेटीएम, गूगल पे और फोनपे के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं।  आप उन्हें कॉल करके धनवापसी का अनुरोध कर सकते हैं।

लेन-देन का एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करें

साथ ही जब भी आप कोई गलत भुगतान करें तो उसका स्क्रीनशॉट लेना सुनिश्चित करें।  इस लेनदेन के बारे में तुरंत अपने बैंक को सूचित करें।  अपने बैंक को पीपीबीएल नंबर दें।  आपको लेनदेन के बाद प्राप्त होने वाले संदेश में पीपीबीएल नंबर दिखाई देगा।  इसके बाद आप जल्द से जल्द ब्रांच मैनेजर से मिल सकते हैं.  गलत नाम के कारण गलत भुगतान के मामले में, आपको बैंक को प्रमाण देना होगा कि खाताधारक का नाम वही है।  बैंक में शिकायत करते समय सूचना डाक से भी भेजें।

आप आरबीआई लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं

अगर यूपीआई भुगतान ऐप और बैंक आपकी मदद करने में असमर्थ हैं, तो आप डिजिटल लेनदेन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।  आरबीआई के नियमों के कारण वरिष्ठ लोकपाल अधिकारी ग्राहकों की ऐसी शिकायतें सुनते हैं।  इसके लिए आप bankingombudsman.rbi.org पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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