
अमृतसर,15 मार्च (राजन):कोटकपूरा गोलीकांड मामले को लेकर फरीदकोट अदालत में आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी सी.एम. सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं अदालत ने पूर्व डिप्टी सी.एम. सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में सिट द्वारा फरीदकोट अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के बाद प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल सहित अन्यों को अदालत ने समन भेजे थे। इसे लेकर प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल द्वारा फरीदकोट अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।
23 मार्च को सुखबीर बादल ने अदालत में होना है पेश
सुखबीर सिंह बादल ने 23 मार्च को फरीदकोट की अदालत में पेश होना है। उस दिन सुखबीर बादल की गिरफ्तारी की संभावना है। फिलहाल गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का विकल्प शेष है। गौरतलब है कि फरीदकोट की अदालत द्वारा कोटकपूरा गोलीकांड में पेश चार्जशीट पर सुनवाई के बाद पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल समेतपूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अलावा 5 पुलिस अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए 23 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया गया है।
7 हजार पेज की चार्जशीट दायर
कोटकपूरा गोलीकांड मामले में सिट ने 24 फरवरी 2022 को फरीदकोट अदालत में 7 हजार पेज की चार्जशीट दायर की थी। एडीजीपी एलके यादव और एसएसपी बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना की अगुवाई वाली टीम द्वारा 24 फरवरी को फरीदकोट अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी।
इन पर हैं आरोप
इसमें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, तत्कालीन आईजी परमराज उमरानंगल, एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर मान, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल और तत्कालीन एस एच ओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह के नाम शामिल हैं।
किस पर क्या आरोप
चार्जशीट के अनुसार कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी व पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब सुखबीर सिंह बादल को मुख्य साजिशकर्ता बताए गए हैं। जबकि पूर्व सीएम पंजाब प्रकाश सिंह बादल पर साजिश को अंजाम देने में मदद करने का आरोप है। तत्कालीन आईजी उमरानंगल, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल व एसएसपी मोगा चरनजीत सिंह शर्मा पर साजिश को अंजाम देने का आरोप है।फरीदकोट के तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान और कोटकपूरा के एस एच ओ गुरदीप सिंह पर साजिश को अंजाम देने, तथ्यों छिपाने और तथ्यों
को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के आरोप हैं। सिट ने फिलहाल साल 2018 की दर्ज एफआईआर में चार्जशीट दाखिल की है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम बादल को कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में पहली बार बतौर आरोपी नामजद किया गया|
यह है मामला
12 अक्तूबर, 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना के बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा व बहबलकलां में प्रदर्शन शुरू किए थे। 14 अक्तूबर को कोटकपूरा व बहबलकलां में जारी प्रदर्शनों
को पुलिस ने बल प्रयोग से खत्म करवाया। बहबलकलां में पुलिस की फायरिंग में दो सिख युवकों की मौत हो गई थी। वहीं, कोटकपूरा गोलीकांड में करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। पुलिस ने 7 अगस्त, 2018 को अज्ञात लोगों पर हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया था।
‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन कर