
अमृतसर, 8 मई : जिला सेशन जज द्वारा हत्या के मामले में दोषी को उमर कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।यह मामला 11 मई 2022 को अमृतसर के चाटीविंड चौक पर सकतरी बाग के पास हुई एक दुखद घटना से जुड़ा है। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, शिकायत करने वाले शंकर दास और गवाह बलकार सिंह सेकतरी बाग के मेन गेट के पास मौजूद थे, जब उन्होंने दो युवकों को एक-दूसरे से बहस करते और गाली-गलौज करते देखा। गवाहों के बहस शांत करने की कोशिशों के बावजूद, झगड़ा अचानक गंभीर हो गया।बहस के दौरान, आरोपी ने चाकू निकाला और मृतक मनु की गर्दन के बाईं ओर वार किया। घायल मनु कुछ कदम चलने के बाद ज़मीन पर गिर गया। आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन शिकायतकर्ता ने उसे तुरंत पकड़ लिया। गंभीर चोटों के कारण मनु की मौके पर ही मौत हो गई।
इस मामले में थाना सी डिवीजन की पुलिस ने धारा 302 के तहत किस दर्ज किया था।कोर्ट ने सभी सबूतों की अच्छी तरह जांच करने के बाद, आरोपी को इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया।
ऐसे फ़ैसलों से लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा और मज़बूत होता है और यह साफ़ संदेश जाता है कि इंसानी ज़िंदगी से जुड़े गंभीर अपराधों से कानून के हिसाब से सख़्ती से निपटा जाएगा।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें
Amritsar News Latest Amritsar News