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अमृतसर विकास अथॉरिटी, पुडा ने अनाधिकृत कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त की कार्रवाई , अनधिकृत कॉलोनियों का काम रोका

अमृतसर, 15 जून(राजन):पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मुख्य प्रशासक पूडा अमृतसर दीपशिखा शर्मा , अतिरिक्त मुख्य प्रशासक डॉ. रजत ओबेरॉय के दिशा निर्देश में पुड्डा जिला टाउन प्लानर  लैंडर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में अजनाला रोड स्थित ग्राम हरसा छिना (दाहिनी ओर) टी.आर. विला रिजॉर्ट के सामने बन रही अनाधिकृत कॉलोनी व आसपास अवैध व्यावसायिक निर्माण को रोका गया।

इसके अलावा जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि इन कॉलोनियों के मालिकों को कभी-कभी कॉलोनियों को नियमित करने और पुड्डा के लिए पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता था, लेकिन इन अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने इसे अनदेखा कर दियाऔर पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 के तहत सरकारी नियमों का उल्लंघन किया, जिसने पिछले महीने अवैध निर्माणों को गिराना जारी रखा। जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत 19 कॉलोनियों के खिलाफ एफ आई आर  दर्ज की गयी है।एसएसपी ग्रामीण, अमृतसर को निबंधन के लिए लिखा जा चुका है और अब तक 7 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा चुका है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 से 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों और अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश जारी होने के बाद पुडा अनधिकृत कॉलोनियों की योजना बनाकर कार्रवाई करेगा।टाउन प्लानर ने की लोगों से अपील टाउन प्लानर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि पुड्डा विभाग द्वारा स्वीकृत अवैध कॉलोनियों में अपना प्लॉट न लें, ताकि उनकी संपत्ति बर्बाद न हो और उनके लिए ऐसा न करें। इससे परेशानी नहीं होती है और उन्हें किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले एनओ सी के बारे में पूछना चाहिए।

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