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एमटीपी विभाग ने बेसमेंट सहित 11 मंजिला अवैधतौर पर बनी बिल्डिंग, किराए पर दिया गया बैंक और एक होटल को किया सील

अमृतसर,12 अक्टूबर (राजन):नगर निगम के कमिश्नर राहुल और जॉइंट कमिश्नर हरदीप सिंह के आदेशों पर नगर निगम के पुराने कार्यालय टाउन हॉल क्षेत्र में लगभग 600 वर्ग गज क्षेत्र में  अवैध तौर पर बेसमेंट सहित 11 मंजिला बनी बिल्डिंग को आज एमटीपी विभाग में सील कर दिया है। एटीपी केंद्रीय जोन अरुण खन्ना,बिल्डिंग इंस्पेक्टर निर्मलजीत वर्मा, फील्ड स्टाफ और नगर निगम की पुलिस ने टाउन हॉल क्षेत्र में निर्माणाधीन बहु मंजिला बिल्डिंग को सील कर दिया है। इस निर्माणाधीन बहु मंजिला बिल्डिंग वालों ने ग्राउंड फ्लोर में एक बैंक को किराए पर जगह दे दी है। वहां पर बैंक चलने का कार्य भी शुरू हो गया और एटीएम भी लग गया। एमटीपी विभाग ने बहु मंजिला बिल्डिंग के साथ-साथ किराए पर दिया गया बैंक और एटीएम को भी सील कर दिया गया।

एमटीपी विभाग के अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज

इस निर्माणाधीन बहु मंजिला बिल्डिंग को लेकर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। पिछले लंबे और से इस बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था । जिसमें 11 लेटर भी डल गए। जब-जब निर्माण कार्य चलता रहा, तब तब एमटीपी विभाग के कौन-कौन से अधिकारी इस क्षेत्र में तैनात रहे। इसकी भी उच्च स्तरीय विभागीय जांच चल रही है। जांच पूरी होने के अपरांत एमटीपी विभाग के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण किसी द्वारा इस बिल्डिंग को लेकर एमटीपी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के फाइल में जाली हस्ताक्षर भी किए हुए हैं।

बिल्डिंग को तोड़ा भी जाएगा

एमटीपी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बहु मंजिला बिल्डिंग को आने वाले दिनों में तोड़ने की कार्रवाई भी होने जा रही है। माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार श्री दरबार साहिब के निकट इतना बड़ा बहू मंजिल होटल नहीं बन सकता है। एमटीपी विभाग द्वारा अवैधतौर पर बनी बिल्डिंग को तोड़ने की कागजी कार्रवाई भी चल रही है।

निर्माणाधीन होटल को भी किया सील

टीम ने आज शेर वाला  गेट के समीप एक पूर्व पार्षद द्वारा बनाया गया होटल भी सील किया गया। एटीपी अरुण खन्ना ने बताया कि निर्माणाधीन इस होटल को पहले भी सील किया गया था किंतु होटल मालिक द्वारा सील होने के बावजूद निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि  सील तोड़ने वालों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

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