Breaking News

15 नवंबर तक बनाई जा सकती है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए वोटे :डिप्टी कमिश्नर

फाइल फोटो डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी। 

अमृतसर, 23 अक्टूबर : डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि कमिश्नर गुरुद्वारा चुनाव के दिशा निर्देशों अनुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए वोट बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है और 15 नवंबर तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। नगर कौसल/ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायत के नियुक्त कर्मचारियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 15 नवंबर तक फार्म नंबर 1 भरकर दिया जाए।जिला निर्वाचन अधिकारी  घनशाम थोरी ने कहा कि यह निर्धारित प्रोफार्मा में होना चाहिए।  उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 05-12-2023 को किया जाना है तथा दावे एवं आपत्तियां 26-12-2023 तक ली जानी है।  दावे/आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16-01-2024 को किया जाना है। उन्होंने कहा कि मतदाता बनने के लिए प्रोफार्मा जिला निर्वाचन कार्यालय, अमृतसर जिला, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालयों, सभी तहसीलदार राजस्व कार्यालयों, पटवारखाना, नगर कौसल/नगर पंचायत कार्यालयों, अनुसूचित गुरुद्वारों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ज़िला।  इसके अलावा उक्त फॉर्म जिला अमृतसर की वेबसाइट www.amritsar.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।  उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) चुनाव के लिए मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में फॉर्म नंबर 1 बंडल या इससे अधिक प्राप्त नहीं किये जायेंगे।  प्राप्त प्रत्येक फॉर्म को फॉर्म प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।  उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे गुरुद्वारा मतदाता सूची के कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें।

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की खबर पढ़ने के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करें

https://twitter.com/AgencyRajan

About amritsar news

Check Also

पंजाब की नगर निकायों के चुनाव में हो रही देरी के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी

अमृतसर,25 जुलाई:पंजाब की नगर निकायों के चुनाव में हो रही देरी के मामले में दायर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *