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नगर निगम नेशनल लोक अदालत में 63 नोटिसो के निर्णय लिए गए, निगम को एकत्रित हुआ 2.77 लाख रुपया

नोटिसो के निपटारे करते हुए लोक अदालत के सदस्य और निगम अधिकारी।

अमृतसर,9 दिसंबर (राजन):जिला  कानूनी सेवा अथारिटी के निर्देशों पर नगर निगम में नेशनल लोक अदालत लगाई गई।  लोक अदालत नगर निगम रंजीत एवेन्यू कार्यालय में सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक चली । जिला कानूनी सेवा अथारिटी के निर्देशों पर नगर निगम कमिश्नर द्वारा इस लोक अदालत में केसो के निपटारे के लिए निगम सहायक कमिश्नर विशाल वधावन, सेक्रेटरी राजेंद्र शर्मा और निगम सेहत विभाग के सुपरिंटेंडेंट नीरज भंडारी को नियुक्त किए थे। आज लोक अदालत में नियुक्त किए गए सदस्यों के अलावा नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ किरण कुमार, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर, सेनेटरी इंस्पेक्टर, सीवरेज वाटर सप्लाई विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।

निगम ने कुल  230 नोटिस जारी किए थे

नगर निगम के सहायक कमिश्नर विशाल वधावन ने बताया निगम के सीवरेज वाटर सप्लाई विभाग और निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 230 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए थे। जिन में उपभोक्ताओं को सीवरेज वाटर सप्लाई बिल अदा करने के, सेहत विभाग द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक और गंदगी फैलाने के नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि आज नेशनल लोक अदालत में 70 उपभोक्ता शामिल हुए। इनमें से 63 नोटिसों का निपटारा कर दिया गया । जिससे नगर निगम को 2.77 लाख रुपया टैक्स एकत्रित हुआ। इनमें सीवरेज वाटर सप्लाई बिल के  2.30 लाख रुपये और स्वास्थ्य विभाग के नोटिसों के एवज में  47 हजार रुपया एकत्रित हुआ ।

आम सहमति से निर्णय लिए गए

सहायक कमिश्नर विशाल वधावन ने बताया कि जिला  कानूनी सेवा अथारिटी के निर्देशों पर नगर निगम में लगाई गई नेशनल लोक अदालत में आम सहमति से निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीवरेज वाटर सप्लाई बिलों पर उपभोक्ताओं को जो एतराज थे, उसे संबंधित अधिकारी के साथ विस्तार पूर्वक बातचीत करके उन एतराजो  को हटा कर बकाया बिल वसूला गया। इसी तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक और गंदगी के जो चालान काटे गए थे, उन पर भी संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श करके कुछ जुर्माना कम करके नोटिस निपटाए गए। विशाल वधावन ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति के साथ केसो का निपटारा किया जाता है, जिस पर सभी की सहमति बनती है। नेशनल लोक अदालत में लोगों की सहमति भी रहती है। वैसे तो नगर निगम लोक अदालत आगे भी लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला कानूनी सेवा अथारिटी के निर्देशों पर नगर निगम में नेशनल लोक अदालतें लगाई जाएगी। उन्होंने बताया नगर निगम में लगाई गई नेशनल लोक अदालत में जो निर्णय लिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट जिला  कानूनी सेवा अथारिटी को भेज दी गई है।

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