चुनाव प्रचार में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी

अमृतसर,9 मई :चुनाव आयोग ने कुछ स्थानों पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के प्रचार में बाधा डालने की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रचार यह हर उम्मीदवार का अधिकार है और किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त घनसाम थोरी ने उम्मीदवारों के सुरक्षाकर्मियों समेत जिले में कार्यरत चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया है कि ऐसी कोई भी घटना हो, जिसमें उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार रोका जाये जो लोग चुनाव आयोग के निर्देशों में बाधा डाल रहे हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हर प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने और अपने दृष्टिकोण तथा अपने चुनावी घोषणापत्र के अनुरूप प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार है और किसी को भी यह अधिकार छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को प्रचार के लिए समान अवसर देना हमारा कर्तव्य है और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और उनके प्रचार अभियान में रुकावट, जिससे उनकी सुरक्षा को भी खतरा है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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