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प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च को दैनिक चुनाव खर्च रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश

अमृतसर, 30 मई :लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 02-अमृतसर के लिए नियुक्त अतिरिक्त उपायुक्त  गणेश सुधाकर की उपस्थिति में आज स्थानीय जिला प्रशासन परिसर में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव व्यय रजिस्टरों को छाया रजिस्टरों के साथ मिला दिया गया। इस अवसर पर सहायक व्यय पर्यवेक्षकों के दल द्वारा प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के चुनाव व्यय रजिस्टर की गहनता से जांच की गई तथा चुनाव में किये गये व्यय की प्रविष्टियों की जांच की गयी। इस अवसर पर चुनाव व्यय प्रेक्षक  सुधाकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख रुपये तक माननीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है तथा इससे अधिक चुनाव खर्च नहीं किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को प्रतिदिन अपना चुनाव खर्च रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है।  इसके अलावा चुनाव कार्यालय शैडो रजिस्टर बनाकर प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव खर्च का हिसाब भी रख रहा है।उन्होंने कहा कि आज तीसरी बार प्रत्याशियों के चुनाव व्यय रजिस्टर का शैडो रजिस्टर से मिलान किया गया है और जिन प्रत्याशियों का व्यय शैडो रजिस्टर से मेल नहीं खाएगा, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।

लेन-देन चुनाव के संबंध में खोले गये बैंक खाते से ही करना होगा

अतिरिक्त उपायुक्त  ज्योति बाला ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से कहा कि चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक उम्मीदवार को अपना चुनाव खर्च अपने खर्च किए गए वाउचर के साथ पंजीकृत चुनाव कार्यालय में जमा करना होगा और जो उम्मीदवार ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें फिर से चुना जाएगा। आयोग तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है।उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को चुनाव से संबंधित पैसे का कोई भी लेन-देन चुनाव के संबंध में खोले गये बैंक खाते से ही करना होगा।उन्होंने कहा कि 10 हजार रुपये से अधिक का कोई भी भुगतान चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

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